मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना/ विधवा पेंशन (Widow Pension)

राजस्थान सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना (मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना) राज्य की निराश्रित और आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाती है, जिससे वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकें। इस योजना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. पात्रता मानदंड (Eligibility)

  • निवास: आवेदक महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।

  • वैवाहिक स्थिति: महिला विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता होनी चाहिए।

  • आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

  • आय सीमा: महिला की स्वयं की और परिवार की कुल वार्षिक आय ₹48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    • नोट: बीपीएल (BPL), अंत्योदय और सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति की महिलाओं को आय सीमा में छूट दी गई है।

  • अपवर्जन (Exclusions): यदि महिला का पुत्र वयस्क है और वह उसे सहारा देने में सक्षम है (सरकारी कर्मचारी को छोड़कर), तो पात्रता पर प्रभाव पड़ सकता है। सरकारी पेंशन भोगी इसके पात्र नहीं हैं।

  • आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।

2. पेंशन राशि (Pension Amount)

आयु के अनुसार मिलने वाली मासिक सहायता राशि इस प्रकार है:

आयु वर्ग मासिक पेंशन राशि
18 वर्ष से 55 वर्ष तक ₹1,000
55 वर्ष से 60 वर्ष तक ₹1,000
60 वर्ष से 75 वर्ष तक ₹1,000
75 वर्ष या उससे अधिक ₹1,500

विशेष नोट: राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर अब ₹1,000 प्रति माह कर दिया है।

  • पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और समय-समय पर इसमें बदलाव किया जा सकता है।
  • पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

3. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

ब्लॉग पर पाठकों की सुविधा के लिए इन दस्तावेजों की सूची जरूर दें:

  • जन आधार कार्ड (अनिवार्य)

  • आधार कार्ड

  • बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक की कॉपी)
  • आय प्रमाण पत्र

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन के लिए)

  • तलाक के कागजात या परित्यक्ता होने का प्रमाण पत्र

4. आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  1. ई-मित्र (E-Mitra): नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

  2. SSP Portal: राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से।

  3. RajSSP App: मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन और वेरिफिकेशन संभव है।

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5. सत्यापन (Verification)

पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर-दिसंबर के महीने में वार्षिक भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करवाना अनिवार्य होता है। यह ई-मित्र या मोबाइल ऐप पर फेस रिकग्निशन के जरिए किया जा सकता है।

6. लाभ:

  • वृद्धजन अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
  • वृद्धजन को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिलती है।
  • वृद्धजनों का समाज में सम्मान बढ़ता है।

7. अपनी पेंशन की जानकारी प्राप्त करना:

अगर आप वर्तमान मे राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे रहे है और अपनी पेंशन के बारे मे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो राजस्थान सरकार के पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिये बटन पर क्लिक करें| 📊 पेंशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्लिक करें

अन्य जानकारी:

  • यह योजना राज्य स्तर पर संचालित होती है, इसलिए विभिन्न राज्यों में इसके नियम और शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं।
  • योजना की अधिक जानकारी के लिए संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी जनसेवा केंद्र पर संपर्क किया जा सकता है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी जीवनशैली को सुधारना और उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में मदद करना है।
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